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समितियों के कार्य एवं शक्तियाँ
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क्रम सं.
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समिति का नाम
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विषय
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1.
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स्थायी समिति
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- मल सफाईकर्मियों हेतु कल्याणकारी कार्य ।
- परिवहन ।
- अग्निशमन कार्य एवं आग से जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा ।
- जोखिमपूर्ण भवनों को सुरक्षित करना या हटाना एवं अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों में सुधार
लाना ।
- गलियों का नामकरण एवं परिसरों का संख्याकन करना ।
- वार्षिक प्रतिवेदनों का मुद्गण करना ।
- राहत देना एवं राहत कार्यों की देख-रेख करना ।
- कोर्ट के किसी भी वृतिभोगी या अवैतनिक मजिस्ट्रेट को वेतन एवं भत्ता, किराया एवं अन्य
प्रासंगिक खर्चों का भुगतान करना ।
- चरागाह मैदानों की देखरेख करना ।
- कर्मचारियों की नियुक्ति करना ।
- मुकदमों का सौहार्दपूर्ण निपटान ।
- लेखा संबंधी कार्यों को अद्यतन रखना ।
- मार्गकर, बाजार एवं कसाईखाना संबंधी किराये का निर्धारण ।
- मुकदमें संबंधी समझौते के तहत क्षतिपूर्ति प्रदान करना ।
- नुकसान, क्षतिपूर्ति आदि का निर्धारण करना ।
उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त स्थायी समिति वित्तीय समिति के तौर पर कार्य कर
रही है एवं परिषद द्वारा यथावत सौंपे गये अन्य कार्यों का निष्पादन करती है ।
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2.
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योजना एवं लोक निर्माण कार्य
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- सार्वजनिक गलियों, स्थानों एवं भवनों को प्रकाशमय करना ।
- सार्वजनिक गलियों एवं स्थानों में जल छिडकाव का कार्य करना ।
- निजी संपत्तियों के अलावा सार्वजनिक गलियों, स्थानों एवं मल-निकास नालों एवं सभी खुले
स्थानों की सफाई करना ।
- निजी संपत्तियों को छोड़कर सार्वजनिक गलियों और स्थलों में व्यवधान और गली की ओर बाहर
निकले निर्माण संबंधी व्यवधान को हटाना ।
- सार्वजनिक सड़कों, पुलियों एवं नगरपालिका सीमा की निर्धारित चिन्हों का निर्माण करना,
बदलना एवं प्रबंध करना ।
- नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत ही किसी भी परिवर्तन की सीमा को निर्धारण करना
।
- भूमि अधिग्रहण
- निशक्त /निराश्रित व्यक्तियों के लिए व्यायामशाला, अखाड़ों एवं घरों की निर्माण एवं
प्रबंध करना ।
- सार्वजनिक भवनों जैसे- नगर भवन, नगरपालिका कार्यालय, दुकान, धर्मशाला, खुला रंग-मंच,
स्टुडियो एवं विश्रामगृह का निर्माण करना ।
- सार्वजनिक पार्कों एवं उद्यानों की देखरेख करना एवं सड़क के किनारें लगे पौधों और वृक्षों
की देखरेख करना ।
- सुरंग, पुल, उप- मार्ग एवं अन्य कार्यों सहित नई सार्वजनिक सड़कों का निर्माण एवं नक्शा
तैयार करना ।
- मार्ग की सीमा रेखा में आने वाले भवन के भाग या हिस्से को हटाने हेतु नोटिस जारी करना
।
- गलियों की जमीन सतह से संबन्धित को छोडकर अन्य हिस्सों पर विषेध लगाना ।
- मुख्य अधिकारी द्वारा मंजूर अनुमति पत्र को रद्द करना एवं धारा-184 (5) के शर्तों के
तहत नया अनुमति पत्र जारी करना ।
- मालिका या अधिभोगी की ओर वे शेष कार्यों को क्रियान्वित करना एवं संबन्धित व्यय की
वसूली करना ।
- नुकसान, क्षतिपूर्ति आदि का निर्धारण करना ।
- किसी भी सडक को सार्वजनिक सडक के रूप में घोषित करने हेतु उसका सर्वेक्षण करना ।
वर्तमान में स्थायी समिति द्वारा ऐसे कार्यों एवं गतिविधियों क निष्पादन किया जाता
है ।
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3.
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स्वास्थ्य, सफाई एवं बिजली :-
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- मेलों, तीर्थस्थलों से संबन्धित कार्यों का निष्पादित करना ।
- अरूचिकर या हानिकारक व्यापारों या प्रथाओं को विनियमित करना या उन पर अंकुश लगाना ।
- बाजार, कसाईखाना, शौचालय, स्नानागार, धुलाई-स्थल एवं पानी की टंकियों का निर्माण, परिवर्तन
एवं प्रबंध करना ।
- सार्वजनिक टीकाकरण की व्यवस्था करना ।
- बछडों, गायों या भैंसों के लिए पशु-लसिका की आपूर्ति हेतु स्थान मुहैया कराना ।
- सार्वजनिक औषधालयों की व्यवस्था एवं प्रबंध करना एवं सार्वजनिक चिकित्सा राहत प्रदान
करना तथा परिवार नियोजन शिविरों का आयोजन करना ।
- मल युक्त एवं सडे-गले रद्दी पदार्थों का निपटान करना एवं ऐसे पदार्थों से समिश्रित
खाद तैयार करना ।
- खतरनाक या संक्रामक रोगों के समय रोगियों के लिए विशेष-चिकित्सा सहायता एवं आवास का
प्रबंध करना एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाना ।
- सार्वजनिक अस्पतालों एवं पागलखानों की व्यवस्था एवं देखरेख करना ।
- हानिकारक वस्तुओं से संबन्धित व्यवसायों को चालू रखने हेतु उपयुक्त स्थान की सुरक्षा
एवं सहायता प्रदान करना ।
- डेरीफार्म की स्थापना व अनुरक्षण और अश्र्व प्रजनन संबंधी व्यवस्था करना ।
- सार्वजनिक चिकित्सा राहत या परोपकार से जुडी किसी भी संस्था का प्रबंध करना ।
- झोपडियाँ बनाना ।
- स्नानागार एवं धुलाई स्थल की देखरेख एवं व्यवस्था करना ।
- खतरनाक बीमारियों पर नियंत्रण एवं रोकथाम करना ।
- खतरनाक बीमारियों को फैलने से रोकथाम हेतु प्रदूषित जल के उपयोग का निषेध करना ।
- भवनों के भीतरी भाग में पडे अनावश्यक वस्तुओं को कम करने हेतु कार्यवाही करना ।
- मृत शरीर के अंतिम संस्कार वाले स्थान को चारों तरफ से घेरना / बंद करना ।
- नगरपालिका बाजार एवं कसाईखाने की देखरेख एवं अनुरक्षण करना एवं निजी बाजारों के लिए
लाइसेंस जारी करना ।
- भोजन, पकाने, भोजनालय, आवास, डेरी एवं दुध की व्यवस्था, दुध से बने उत्पाद, फैक्टरी
आदि पर नियंत्रण रखना ।
विषय समिति :-
- रूपये 10,000 तक के विकास कार्यों के निष्पादन हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय
मंजूरी प्रदान करना ।
- यह स्थायी समिति के अधीनस्थ है ।
- स्थायी समिति के जरिए विषयवार परियोजना एवं प्रस्ताव तैयार करना ।
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