विभिन्न समितियाँ

समितियों के कार्य एवं शक्तियाँ

क्रम सं. समिति का नाम विषय

1.

स्थायी समिति
  • मल सफाईकर्मियों हेतु कल्याणकारी कार्य ।
  • परिवहन ।
  • अग्निशमन कार्य एवं आग से जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा ।
  • जोखिमपूर्ण भवनों को सुरक्षित करना या हटाना एवं अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों में सुधार लाना ।
  • गलियों का नामकरण एवं परिसरों का संख्याकन करना ।
  • वार्षिक प्रतिवेदनों का मुद्गण करना ।
  • राहत देना एवं राहत कार्यों की देख-रेख करना ।
  • कोर्ट के किसी भी वृतिभोगी या अवैतनिक मजिस्ट्रेट को वेतन एवं भत्ता, किराया एवं अन्य प्रासंगिक खर्चों का भुगतान करना ।
  • चरागाह मैदानों की देखरेख करना ।
  • कर्मचारियों की नियुक्ति करना ।
  • मुकदमों का सौहार्दपूर्ण निपटान ।
  • लेखा संबंधी कार्यों को अद्यतन रखना ।
  • मार्गकर, बाजार एवं कसाईखाना संबंधी किराये का निर्धारण ।
  • मुकदमें संबंधी समझौते के तहत क्षतिपूर्ति प्रदान करना ।
  • नुकसान, क्षतिपूर्ति आदि का निर्धारण करना ।
उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त स्थायी समिति वित्तीय समिति के तौर पर कार्य कर रही है एवं परिषद द्वारा यथावत सौंपे गये अन्य कार्यों का निष्पादन करती है ।

2.

योजना एवं लोक निर्माण कार्य
  • सार्वजनिक गलियों, स्थानों एवं भवनों को प्रकाशमय करना ।
  • सार्वजनिक गलियों एवं स्थानों में जल छिडकाव का कार्य करना ।
  • निजी संपत्तियों के अलावा सार्वजनिक गलियों, स्थानों एवं मल-निकास नालों एवं सभी खुले स्थानों की सफाई करना ।
  • निजी संपत्तियों को छोड़कर सार्वजनिक गलियों और स्थलों में व्यवधान और गली की ओर बाहर निकले निर्माण संबंधी व्यवधान को हटाना ।
  • सार्वजनिक सड़कों, पुलियों एवं नगरपालिका सीमा की निर्धारित चिन्हों का निर्माण करना, बदलना एवं प्रबंध करना ।
  • नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत ही किसी भी परिवर्तन की सीमा को निर्धारण करना ।
  • भूमि अधिग्रहण
  • निशक्त /निराश्रित व्यक्तियों के लिए व्यायामशाला, अखाड़ों एवं घरों की निर्माण एवं प्रबंध करना ।
  • सार्वजनिक भवनों जैसे- नगर भवन, नगरपालिका कार्यालय, दुकान, धर्मशाला, खुला रंग-मंच, स्टुडियो एवं विश्रामगृह का निर्माण करना ।
  • सार्वजनिक पार्कों एवं उद्यानों की देखरेख करना एवं सड़क के किनारें लगे पौधों और वृक्षों की देखरेख करना ।
  • सुरंग, पुल, उप- मार्ग एवं अन्य कार्यों सहित नई सार्वजनिक सड़कों का निर्माण एवं नक्शा तैयार करना ।
  • मार्ग की सीमा रेखा में आने वाले भवन के भाग या हिस्से को हटाने हेतु नोटिस जारी करना ।
  • गलियों की जमीन सतह से संबन्धित को छोडकर अन्य हिस्सों पर विषेध लगाना ।
  • मुख्य अधिकारी द्वारा मंजूर अनुमति पत्र को रद्द करना एवं धारा-184 (5) के शर्तों के तहत नया अनुमति पत्र जारी करना ।
  • मालिका या अधिभोगी की ओर वे शेष कार्यों को क्रियान्वित करना एवं संबन्धित व्यय की वसूली करना ।
  • नुकसान, क्षतिपूर्ति आदि का निर्धारण करना ।
  • किसी भी सडक को सार्वजनिक सडक के रूप में घोषित करने हेतु उसका सर्वेक्षण करना ।
वर्तमान में स्थायी समिति द्वारा ऐसे कार्यों एवं गतिविधियों क निष्पादन किया जाता है ।

3.

स्वास्थ्य, सफाई एवं बिजली :-
  • मेलों, तीर्थस्थलों से संबन्धित कार्यों का निष्पादित करना ।
  • अरूचिकर या हानिकारक व्यापारों या प्रथाओं को विनियमित करना या उन पर अंकुश लगाना ।
  • बाजार, कसाईखाना, शौचालय, स्नानागार, धुलाई-स्थल एवं पानी की टंकियों का निर्माण, परिवर्तन एवं प्रबंध करना ।
  • सार्वजनिक टीकाकरण की व्यवस्था करना ।
  • बछडों, गायों या भैंसों के लिए पशु-लसिका की आपूर्ति हेतु स्थान मुहैया कराना ।
  • सार्वजनिक औषधालयों की व्यवस्था एवं प्रबंध करना एवं सार्वजनिक चिकित्सा राहत प्रदान करना तथा परिवार नियोजन शिविरों का आयोजन करना ।
  • मल युक्त एवं सडे-गले रद्दी पदार्थों का निपटान करना एवं ऐसे पदार्थों से समिश्रित खाद तैयार करना ।
  • खतरनाक या संक्रामक रोगों के समय रोगियों के लिए विशेष-चिकित्सा सहायता एवं आवास का प्रबंध करना एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाना ।
  • सार्वजनिक अस्पतालों एवं पागलखानों की व्यवस्था एवं देखरेख करना ।
  • हानिकारक वस्तुओं से संबन्धित व्यवसायों को चालू रखने हेतु उपयुक्त स्थान की सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करना ।
  • डेरीफार्म की स्थापना व अनुरक्षण और अश्र्व प्रजनन संबंधी व्यवस्था करना ।
  • सार्वजनिक चिकित्सा राहत या परोपकार से जुडी किसी भी संस्था का प्रबंध करना ।
  • झोपडियाँ बनाना ।
  • स्नानागार एवं धुलाई स्थल की देखरेख एवं व्यवस्था करना ।
  • खतरनाक बीमारियों पर नियंत्रण एवं रोकथाम करना ।
  • खतरनाक बीमारियों को फैलने से रोकथाम हेतु प्रदूषित जल के उपयोग का निषेध करना ।
  • भवनों के भीतरी भाग में पडे अनावश्यक वस्तुओं को कम करने हेतु कार्यवाही करना ।
  • मृत शरीर के अंतिम संस्कार वाले स्थान को चारों तरफ से घेरना / बंद करना ।
  • नगरपालिका बाजार एवं कसाईखाने की देखरेख एवं अनुरक्षण करना एवं निजी बाजारों के लिए लाइसेंस जारी करना ।
  • भोजन, पकाने, भोजनालय, आवास, डेरी एवं दुध की व्यवस्था, दुध से बने उत्पाद, फैक्टरी आदि पर नियंत्रण रखना ।
विषय समिति :-
  • रूपये 10,000 तक के विकास कार्यों के निष्पादन हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय मंजूरी प्रदान करना ।
  • यह स्थायी समिति के अधीनस्थ है ।
  • स्थायी समिति के जरिए विषयवार परियोजना एवं प्रस्ताव तैयार करना ।